'शुभेंदु अधिकारी को भी किया था भुगतान, क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी..?:'' नारद स्टिंग करने वाले मैथ्‍यू सैमुअल का सवाल

वर्ष 2016 में बंगाल में विधानसभा चुनावों के ठीक पहले, नारद न्‍यूज ने तृणमूल कांग्रेस के विभिन्‍न नेताओं की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई थी जिसमें वे कथित तौर पर कुछ 'काम' (Some Favours) के बदले कैश स्‍वीकार करते दिखाई दे रहे थे.

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मैथ्‍यू सैमुअल
नई दिल्ली:

वरिष्‍ठ पत्रकार और वर्ष 2016 के नारद टेप केस के शिकायतकर्ता मैथ्‍यू सैमुअल ने उनकी ओर से किए गए स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर आज सीबीआई की ओर से तृणमूल कांग्रेस के सु्ब्रत मुखर्जी और फिरहाद हाकिम की गिरफ्तारी पर खुशी जताई है. इसके साथ ही उन्‍होंने, इसी केस में सबूत होने के बावजूद मौजूदा समय में बीजेपी नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाखुशी जताई है.  इनवेस्‍टीगेशन जर्नलिस्‍ट और नारद न्‍यूज के संस्‍थापक मैथ्‍यू सैमुअल ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'यह खुशी का दिन है...कई साल हो गए..स्टिंग टेप वर्ष 2016 में जारी हुआ था लेकिन राजनेताओं को सीबीआई छू भी नहीं पाई थी. तीन साल पहले चार्जशीट तैयार की गई थी.'

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वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के ठीक पहले, नारद न्‍यूज ने तृणमूल कांग्रेस के विभिन्‍न नेताओं की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई थी जिसमें वे कथित तौर पर कुछ 'काम' (Some Favours) के बदले कैश स्‍वीकार करते दिखाई दे रहे थे. इस रिकार्डिंगों को बाद में नारद टेप के नाम से जाना गया. सीबीआई ने आज इस मामले में चार नेताओं-सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकिम, मदन मिश्रा और सोवन चटर्जी को अरेस्‍ट किया है. जहां मुखर्जी और हाकिम पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की नवगठित सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जबकि मित्रा इसी पार्टी के विधायक हैं. चटर्जी भी टीएमसी के पूर्व विधायक रह चुके हैं. हालांकि नारद टेप में कथित तौर पर एक्‍सपोज किए गए मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है. रॉय और शुभेंदु, दोनों ममता बनर्जी के पूर्व सहयोगी रहे हैं और अब बीजेपी ज्‍वॉइन कर चुके हैं. 

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सैमुअल ने कहा, 'मैं गया था और शुभेंदु को उनके ऑफिस में राशि दी थी लेकिन लिस्‍ट में उनका नाम नहीं है. क्‍या हुआ? एक फोरेंसिक (जांच) हुई थी और यह साबित हुआ था...सीबीआई ने भी मेरा बयान लिया था.' उन्‍होंने कहा, 'मुझे यह भी पता लगा था कि शुभेंदु ने मुझसे राशि लेने की बात स्‍वीकार की थी.' सीबीआई सूत्रों ने NDTV को बताया कि जांच एजेंसी, अधिकारी और अन्‍य के खिलाफ कदम के मामले में मंजूरी का इंतजार कर रही है. एजेंसी ने लोकसभा स्‍पीकर से अप्रैल 6, 2019 को इनके खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी मांगी है क्‍योंकि उस समय ये निचले सदन के सदस्‍य थे. सीबीआई सूत्रों ने कहा कि मंजूरी मिलते ही कानून अपना काम करेगा. सूत्रों ने यह भी बताया कि इस मामले में एक रिमाइंडर भी भेजा गया है. 

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