उत्तराखंड में किराया वसूली का मामला, महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

भगत सिंह कोश्यारी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगलों का किराया वसूलने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी

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नई दिल्ली:

उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगलों का किराया वसूलने के मामले में अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. उनकी याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है और ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है क्योंकि उनका पक्ष नहीं सुना गया. इसके अलावा राज्यपाल होने के कारण उन्हें संविधान द्वारा अदालती कार्रवाई से सरंक्षण दिया गया है. 

इससे पहले केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा किराया नहीं देने पर पूर्व सीएम के खिलाफ अवमानना कार्रवाही पर रोक लगाई थी. उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अन्य समान याचिकाओं के साथ टैग किया था. 

निशंक सरकारी बंगलों के किराये का भुगतान करने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगलों का किराया ना देने पर अवमानना का नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया 6 माह के भीतर जमा करने के निर्देश दिया था.

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