
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
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दिल्ली-हरियाणा के बीच पानी विवाद के मामले में SC सुनवाई कर रहा है
दिल्ली सरकार ने कहा कि जलापूर्ति के मामले में हरियाणा से बात हो रही है
सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा
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रोहतगी के इस कथन के बाद न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल के लिये स्थगित कर दी. शीर्ष अदालत दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि हरियाणा ने यमुना नदी से जलापूर्ति एक तिहाई कम कर दी है. इस वजह से राजधानी में जल संकट हो रहा है. जल बोर्ड का कहना है कि दिल्ली को प्रतिदिन 450 क्यूसेक जल की आपूर्ति करने पर सहमति हुई थी लेकिन हरियाणा इस समय रोजाना 330 क्यूसेक जल ही दे रहा है.
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बोर्ड ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वजीराबाद जलाशय को रोजाना और नियमित रूप से 450 क्यूसेक जल की आपूर्ति करने का निर्देश हरियाणा सरकार को दिया जाये.
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