- हरियाणा के नूंह जिले में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान सभी प्रकार के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, सिवाय सिख समुदाय के धार्मिक कृपाण के.
- यात्रा मार्ग पर डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य हाई साउंड वाले उपकरणों पर प्रतिबंध रहेगा, खासकर धार्मिक या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री के लिए.
- प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है और 24 जुलाई तक मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है.
हरियाणा के नूंह जिले में आज होने वाली ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा का शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के मकसद से क्षेत्र में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जिलाधिकारी विश्राम कुमार मीणा ने रविवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी कर सभी तरह के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. केवल सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा धार्मिक प्रतीक के रूप में धारण किए जाने वाले म्यान वाले कृपाण को ही इससे छूट दी गई है.
डीजे, लाउडस्पीकर पर बैन
आदेश में कहा गया है कि यात्रा के दौरान धार्मिक रूप से भड़काऊ या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री वाले डीजे, लाउडस्पीकर या ध्वनि-वर्धक उपकरणों का उपयोग भी सख्त वर्जित रहेगा. जिला प्रशासन ने रविवार से यात्रा मार्ग पर मांस की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और कांवड़ मार्ग पर मांस की दुकानें 24 जुलाई तक बंद रहेंगी. एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और ड्रोन निगरानी शुरू कर दी गई है.
मोबाइल इंटरनेट बंद, SMS बंद
यहां एक अधिकारी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने रविवार को नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित करने का आदेश दिया. ये सेवाएं 13 जुलाई रात नौ बजे से 14 जुलाई रात नौ बजे तक निलंबित रहेंगी. हालांकि इसमें वॉयस कॉल को छूट दी गई है.
प्रशासन बरत रहा पूरी एहतियात
राज्य गृह विभाग के आदेश के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य व्हाट्सएप, फेसबुक और ‘एक्स' जैसे सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकना है, और आंदोलनकारियों या प्रदर्शनकारियों के किसी भी जुटान की जांच करना है जो आगजनी, तोड़फोड़ या अन्य हिंसक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है.
बिट्टू बजरंगी यात्रा में नहीं होगा शामिल
पुलिस के अनुसार, गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट को निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि सोमवार को सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक नूंह जिले के पेट्रोल पंपों पर बोतलों जैसे खुले पात्रों में पेट्रोल या डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. पुलिस ने बताया कि सोमवार को यात्रा के दौरान करीब 2,500 पुलिसकर्मी तैनात किये जायेंगे. उन्होंने बताया कि उस दिन जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे.