अब क्लास 1 में इन बच्चों को नहीं मिलेगा एडमिशन, इस राज्य ने उम्र नियम में किया बदलाव

कई राज्यों ने छह साल का नियम पहले से लागू कर दिया है. लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत दाखिले कर रहे हैं.

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सेंट्रल स्कूलों ने 6 साल का नियम काफी पहले से लागू कर रखा है.

हरियाणा में क्लास 1 में दाखिला लेनेवाले बच्चों की आयु सीमा नियम में बदलवा किया गया है. नए नियम के अनुसार क्लास 1 में जाने के लिए बच्चों की उम्र अब कम से कम 6 साल होनी चाहिए. यह कदम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया गया है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के हिसाब से है. गुड़गांव के स्कूलों में भी अब इस नियम के तहत ही स्कूल में दाखिले होंगे. दरअसल दिविशा यादव बनाम हरियाणा राज्य के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार अपने मैनुअल को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के साथ अलाइन नहीं कर रहा है. उसे इसे अपडेट करना होगा. अब जो बच्चे उम्र की लिमिट पूरी नहीं करते हैं, उन्हें प्री-प्राइमरी क्लास में रखा जाएगा और छह साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें क्लास 1 में शामिल किया जाएगा.

कई राज्यों में जारी हुआ ये नियम

कई राज्यों ने छह साल का नियम पहले से लागू कर दिया है. 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत दाखिले कर रहे हैं. बता दें कि अभी तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल समेत छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्लास 1 के लिए छह साल की न्यूनतम आयु का नियम लागू नहीं किया है. 

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दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भी इस नियमों को लागू कर दिया है. दिल्ली में 2026 से सभी स्कूलों में क्लास 1 में केवल उन्हीं बच्चों को दाखिला मिलेगा जिनकी आयु कम से कम छह साल होगी. वहीं गोवा स्कूल एजुकेशन बिल, 2026 के तहत गोवा में एंट्री की उम्र ऑफिशियली छह साल कर दी जाएगी. उत्तर प्रदेश और बिहार ने भी छह साल की उम्र लागू कर दी है.

गुजरात और महाराष्ट्र ने भी इस नियम को पूरी तरह से लागू कर दिए हैं. सभी केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों जैसे सेंट्रल स्कूलों ने 2022-23 सेशन से छह साल का नियम लागू कर दिया है.

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