दिल्ली एनसीआर में बैन हटने के बाद इन तीन दिन होगी ग्रीन पटाखों की बिक्री, यहां जानें डेट्स

गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखे की बिक्री होती है. यही कारण है कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखों के गोदाम भी हैं लेकिन पिछले काफी समय से कोर्ट के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पटाखे विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी की लहर ला दी.

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  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री को 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक अनुमति दी है
  • इस आदेश के बाद पटाखे विक्रेताओं में खुशी का माहौल बन गया है और बिक्री की उम्मीद बढ़ी है
  • गुरुग्राम में पटाखों की सबसे अधिक बिक्री होती है और वहां सबसे ज्यादा पटाखा गोदाम स्थित हैं
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नई दिल्ली:

दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है. अब 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे की बिक्री की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद पटाखे विक्रेताओं में काफी खुशी की लहर है. यही नहीं लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सराहा है.

गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखे की बिक्री होती है. यही कारण है कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखों के गोदाम भी हैं लेकिन पिछले काफी समय से कोर्ट के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पटाखे विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी की लहर ला दी. लेकिन ग्रीन पटाखे की बिक्री केवल तीन दिन ही की जा सकती है जो कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक लागू रहेगी.

वहीं इसी बीच पटाखे विक्रेताओं के सामने एक बड़ी चुनौती है कि लोगों की बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए आने की संभावना है क्योंकि जैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद पटाखे गोदामों के सामने लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई.

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