दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में बीयर पीने की कानूनी उम्र कम करने के सुझाव मिले

गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सभी पड़ोसी शहरों में शराब पीने के लिए कानूनी न्यूनतम उम्र 21 साल निर्धारित है.

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  • दिल्ली सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने बीयर पीने की कानूनी न्यूनतम उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष करने का सुझाव दिया
  • समिति हितधारकों से फीडबैक ले रही है और अभी तक नयी आबकारी नीति पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है
  • दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 वर्ष है जबकि एनसीआर के पड़ोसी शहरों में यह 21 वर्ष निर्धारित है
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नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार को एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की जा रही नयी आबकारी नीति के तहत बीयर पीने की कानूनी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने के सुझाव मिले हैं, हालांकि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति वर्तमान में हितधारकों के विभिन्न समूहों से ‘फीडबैक' ले रही है.

सूत्रों ने कहा, ‘‘अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है और नयी नीति तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर शराब निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं सहित अन्य हितधारकों के साथ बैठकों में चर्चा की जा रही है.'' दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य आबकारी राजस्व बढ़ाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को कोई असुविधा न हो. उन्होंने कहा, ‘‘शराब पीने की कानूनी उम्र कम करने पर भी विचार किया जा रहा है. दिल्ली में शराब खरीदने के लिए कानूनी रूप से न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, जो अन्य शहरों की तुलना में सबसे ज्यादा है.''

गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सभी पड़ोसी शहरों में शराब पीने के लिए कानूनी न्यूनतम उम्र 21 साल निर्धारित है. उन्होंने बताया कि दिल्ली और एनसीआर के अन्य शहरों में शराब पीने की कानूनी उम्र के बीच अंतर से राजस्व का नुकसान होता है और दिल्ली के 25 साल से कम उम्र के युवा शराब खरीदने के लिए इन शहरों में जाते हैं.

अधिकारी ने कहा, ‘‘यह सुझाव दिया गया है कि नयी आबकारी नीति के तहत राजस्व की हानि को रोकने के लिए बीयर पीने की कानूनी तौर पर न्यूनतम उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जा सकती है.'' सूत्रों ने बताया कि नयी नीति में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि खुदरा शराब की दुकानों के कारण जनता को कोई असुविधा न हो और इन्हें आवासीय तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों या शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक संरचनाओं जैसे स्थानों से दूर रखा जाएगा.

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इस उद्देश्य के मकसद से नीति में मॉल और सुपरमार्केट में शराब की दुकानें खोलने की सुविधा के लिए कुछ प्रावधान शामिल कर सकने का प्रस्ताव दिया जाएगा.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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