दिल्ली के पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई की. मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की टीम ने एक मामले की तफ़्तीश के बाद LOC यानी लुक आउट सर्कुलर जारी करवाया है. दिल्ली पुलिस की EOW मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ भ्रष्ट्राचार से जुड़े एक मसले की तफ़्तीश कर रही है. EOW की अपील पर पटियाला हाउस कोर्ट ने ये लुक आउट सर्कुलर जारी किया है. सिरसा के विदेश यात्रा पर लगाम लग गई है.
हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा न्याय से भागे नहीं क्योंकि वह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) के महासचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान धन की कथित हेराफेरी के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं.
10 जुलाई को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने भूपिंदर सिंह नाम के उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई थी. याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया था कि सिरसा के देश से भागने की आशंका है. अदालत ने कहा, ‘‘शिकायतकर्ता की ओर से व्यक्त की गई आशंका और समुचित जांच के लिए, जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोपी व्यक्ति न्याय से भागे नहीं.''
सिंह ने आरोप लगाया था कि सिरसा, जो 2013 में घटना के समय डीएसजीएमसी के महासचिव थे, ने सार्वजनिक धन का गलत ढंग से नुकसान किया. दिल्ली की एक अदालत ने इससे पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भूपिंदर सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. अदालत के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने सिरसा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.