दिल्ली में मकान बनाने या गिराने से पहले DPCC पर कराना पड़ेगा पंजीकरण, जानिए नया नियम 

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के बड़े निर्माण स्थलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए AI कैमरों को लगाया गया है. ताकि निर्माण स्थल के AQI को भी मापा जा सके.

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नई दिल्ली:

दिल्ली में अब अगर आपने DPCC यानि दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमेटी के डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया तो भवन निर्माण नहीं कर सकेंगे. दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है. भवन निर्माण करने के दौरान उड़ रही धूल को रोकने के लिए DPCC ने ये कदम उठाया है. बताया जा रहा है कि भवन योजना की मंजूरी दिल्ली में निर्माण स्थलों से फैलने वाली धूल पर रोक लगाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने सख्त कदम उठाया है.

क्या हुए बदलाव

अब 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण (C&D) प्रोजेक्ट्स को पहले DPCC के डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ-असेसमेंट पोर्टल (https://dustcontrol.dpcc.delhi.gov.in) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. इसके बिना MCD, NDMC या DCB भवन योजना को मंजूरी नहीं देंगे. DPCC ने नगर निकायों को निर्देश दिया है कि 

  1. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को भवन योजना आवेदन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए.
  2. MCD की स्वीकृति प्रणाली को DPCC पोर्टल से API के ज़रिए जोड़ा जाए.
  3. सभी भवन स्वीकृतियों में 14-बिंदु डस्ट नियंत्रण दिशानिर्देश शामिल किए जाएं.
  4. हर निर्माण स्थल पर DPCC रजिस्ट्रेशन ID वाला डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य हो. DPCC के अनुसार, निर्माण स्थल पर PM2.5 और PM10 सेंसर, 360 डिग्री कैमरे और फोर्टनाइटली सेल्फ-डिक्लेयरेशन की व्यवस्था भी ज़रूरी होगी. DPCC चेयरमैन संजीव कुमार ने MCD को निर्देश दिया है कि इस आदेश पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द भेजी जाए.

AI कैमरा से निगरानी 

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के बड़े निर्माण स्थलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए AI कैमरों को लगाया गया है. ताकि निर्माण स्थल के AQI को भी मापा जा सके.

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