सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में पेटकोक व फर्रनेस रेंस ऑयल पर बैन मामले में केंद्र सरकार और एप्का को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 13 नवंबर तक इस मामले पर जवाब भी मांगा है. फैक्ट्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पेटकोक व फर्रनेस ऑयल के इस्तेमाल पर लगी रोक में राहत की मांग की थी और कहा था कि पेटकोक व फर्रनेस ऑयल की जगह किसी दूसरे ईंधन के इस्तेमाल के लिए थोड़ा वक्त चाहिए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को फैक्ट्रियों में पेटकोक व फर्रनेस रेंस ऑयल के इस्तेमाल पर एनसीआर में रोक लगाने को कहा था.
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कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अगर सरकारें फेल हुई तो एक नवंबर से ये बैन लागू होगा. फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण के लिए मानक तय करने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था. वहीं, पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार के रवैए पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MOEF) पर लगाया दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने मंत्रालय को कहा था कि हर चीज में देरी करते हैं, अब जरुरत है जागने की.
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दरअसल, NCR में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुंए को लेकर मानक तैयार करने को लेकर CPCB ने इसी साल जून में मंत्रालय को ड्राफ्ट भेजा था, लेकिन मंत्रालय ने इसे नोटिफाई करने के लिए चार महीने का वक्त ले लिया और 23 अक्तूबर को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अपलोड किया किया.पे टकोक और फर्रनेस ऑयल दिल्ली में बैन हैं, लेकिन एनसीआर में इन पर रोक नहीं है. इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया.
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कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अगर सरकारें फेल हुई तो एक नवंबर से ये बैन लागू होगा. फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण के लिए मानक तय करने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था. वहीं, पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार के रवैए पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MOEF) पर लगाया दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने मंत्रालय को कहा था कि हर चीज में देरी करते हैं, अब जरुरत है जागने की.
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