Lockdown: गुड़गांव प्रशासन ने शहर में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए अपनी सीमा के आर-पार आवागमन नियमों को और अधिक कठोर बना दिया है. 29 अप्रैल के एक आदेश में अधिकारियों ने कहा कि सीमा पार करने में छूट को छोड़कर 1 मई से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. किसी भी अतिरिक्त उद्देश्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी.
पिछले पांच दिनों में सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद में 46 वाहनों को दिल्ली वापस भेज दिया गया है.
डीजीपी हरियाणा मनोज यादव ने NDTV को बताया कि “दिल्ली से सटी सभी सीमाओं पर ये प्रतिबंध लगाए जाएंगे. केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को ही हरियाणा में प्रवेश करने दिया जाएगा.” उनके अनुसार पहले वे मीडिया कर्मियों और डॉक्टरों को आईडी कार्ड के आधार पर हरियाणा में प्रवेश करने और बाहर निकलने देते थे, लेकिन अब निर्देश संशोधित किए गए हैं.
ऑर्डर में लिखा है कि "समेकित छूट की सूची में सरकारी कार्यालयों के अधिकृत सरकारी अधिकारी / कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से केंद्र सरकार / हरियाणा सरकार के अधिकृत अधिकारियों द्वारा इस संबंध में एक मूवमेंट पास जारी किया गया है." आदेश में यह भी कहा गया है कि आवश्यक और गैर-जरूरी आपूर्ति करने वाले वाहनों को गुड़गांव में रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
प्रशासन ने कहा है कि दिल्ली में काम करने वाले गुड़गांव के निवासियों को रोज़गार के लिए सीमा पार करने से बचने के लिए नियोक्ताओं को अस्थायी आवास की व्यवस्था करने के लिए कहना होगा. आदेश में कहा गया है कि "गुरुग्राम में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन गुरुग्राम के निवासियों को गुरुग्राम में संबंधित प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए ताकि किसी के भी सीमा पार से पारगमन को रोका जा सके."
यदि सीमा पार करना अपरिहार्य है, तो यात्रा करने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और शहर में प्रवेश करते समय सीमा पर थर्मल और रोगसूचक स्क्रीनिंग से गुजरना होगा.