गुरुग्राम के होटल के बाथरूम में गीजर की गैस से दम घुटने के कारण व्‍यक्ति की मौत

होटल मालिक और प्रबंधक के खिलाफ IPC की धारा 285 (आग या ज्वलनशील सामग्री संबंधित लापरवाही), धारा 304-ए (लापरवाही से मौत), धारा 34 (साझा इरादा रखने) के तहत FIR दर्ज की गई है.

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प्रतीकात्‍मक फोटो
गुरुग्राम:

Gurugram news: हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक होटल के बाथरूम में गीजर की गैस से कथित तौर पर दम घुटने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.उन्होंने बताया कि घटना के सिलसिले में होटल के मालिक और प्रबंधक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है.पुलिस ने बताया कि राजस्थान के झुंझुनूं निवासी एवं आर्मी मेडिकल कोर में कार्यरत पंकज कुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि वह अपने एक दोस्त के साथ उत्तराखंड की यात्रा पर गये थे. उन्होंने पुलिस को बताया कि वे 14 फरवरी को देहरादून पहुंचे तथा मसूरी, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार और दिल्ली घूमने के बाद वे 19 फरवरी को गुरुग्राम पहुंचे थे.

पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, पंकज और उनके दोस्त ने एक साथ होटल में दो कमरे बुक कराये. होटल में पंकज का दोस्त सतदेव बाथरूम में गया और करीब 25 मिनट बाद भी बाहर नहीं निकला और ना ही बुलाने पर कोई जवाब दिया. इसके बाद पंकज ने होटल के प्रबंधक से बात की.पुलिस के अनुसार,  बाथरूमका दरवाजा तोड़े जाने पर सतदेव अचेत स्थिति में पाया गया और वहां धुआं भरा हुआ था. सतदेव को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पंकज ने पुलिस से कहा कि होटल मालिक और प्रबंधक की लापरवाही से यह घटना हुई. उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है.पुलिस ने सतदेव का शव उसके परिजनों को सौंप दिया है. घटना के सिलसिले में होटल मालिक और प्रबंधक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 285 (आग या ज्वलनशील सामग्री संबंधित लापरवाही), धारा 304-ए (लापरवाही से मौत), धारा 34 (साझा इरादा रखने) के तहत FIR दर्ज की गई है.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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