'दूसरी पत्नी' को लेकर दो दोस्तों के बीच खूनी जंग, दिल्ली में बीच सड़क पर चाकूबाजी

पुलिस ने बताया कि आठ अक्टूबर को दीपक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (1) (हत्या का प्रयास) और जगदीश के खिलाफ धारा 118 (1) (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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  • दिल्ली के रोहिणी इलाके में दो दोस्तों के बीच दूसरी पत्नी के मामले को लेकर विवाद हुआ जिसमें दोनों घायल हुए.
  • जगदीश ने दीपक को दूसरी शादी के लिए 60000 रुपये दिए थे लेकिन महिला के बारे में जानकारी नहीं मिली थी.
  • विवाद के दौरान दीपक ने जगदीश की छाती में चाकू घोंप दिया, जिससे दोनों ने एक-दूसरे पर हमला किया.
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नई दिल्ली:

दिल्ली में दूसरी पत्नी को लेकर दो दोस्तों के बीच ऐसी खूनी जंग छिड़ी कि दोनों बुरी तरह से घायल हो गए. मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके की है. जहां कथित तौर पर 60 हजार रुपये लेने के बावजूद ‘दूसरी पत्नी' की व्यवस्था नहीं करने को लेकर दो दोस्त भिड़ गए और एक दूसरे पर चाकू से हमला किया. पुलिस के मुताबिक यह घटना सात अक्टूबर की रात रिठाला बस स्टैंड के पास हुई, जहां पीड़ित जगदीश ने अपने दोस्त दीपक (35) से उस महिला के बारे में पूछा, जिससे मिलवाने का वादा दीपक ने किया था.

बहस होते-होते छाती में घोंप दिया चाकू

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दीपक ने जगदीश की छाती में चाकू घोंप दिया. उन्होंने बताया कि खुद को बचाने के लिए जगदीश ने अपने सीने से चाकू निकाला और दीपक पर हमला कर दिया. घायल होने के बाद दीपक मौके से फरार हो गया.

घायल जगदीश वैवाहिक कलह का पीड़ित

अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने जगदीश को डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल भिजवाया. पुलिस के मुताबिक जगदीश ने बताया कि वह कई सालों से वैवाहिक कलह का सामना कर रहा था. जगदीश के मुताबिक उसने दीपक को तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन और दोबारा शादी करने की इच्छा के बारे में बताया था.

दोस्त दीपक ने किया था दूसरी पत्नी तलाशने का वादा

जगदीश द्वारा पुलिस के समक्ष दर्ज कराए गए बयान के मुताबिक वह छह अक्टूबर को अपनी पत्नी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित उसके मायके छोड़कर अगले दिन दिल्ली लौट आया था. उसके बाद दीपक ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ़ देगा.

दूसरी पत्नी के लिए जगदीश ने दोस्त को 60 हजार रुपए भी दिए

अधिकारी ने बताया, ‘‘जगदीश ने पुलिस को जानकारी दी कि उसने कुछ समय पहले ही दोबारा शादी कराने के लिए दीपक को 30,000 रुपये का भुगतान किया था तथा सात अक्टूबर की शाम को और 30,000 रुपये ऑनलाइन अंतरित किए.''

रिठाला बस स्टैंड के पास दोनों दोस्तों में चाकूबाजी

जगदीश ने पुलिस को बताया कि उस रात करीब 11 बजे दीपक ने उसे रिठाला बस स्टैंड के पास बुलाया. जब जगदीश ने महिला के बारे में पूछा, तो दीपक आक्रामक हो गया, उसने चाकू निकाला और उस पर वार करते हुए बोला, ‘‘मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, उस महिला को भूल जा.''

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पुलिस ने बताया कि आठ अक्टूबर को दीपक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (1) (हत्या का प्रयास) और जगदीश के खिलाफ धारा 118 (1) (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस ने बताया कि दीपक को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया और वह न्यायिक हिरासत में है, जबकि जगदीश को तीन नवंबर को गिरफ्तार किया गया.

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