यूरोपियन यूनियन में बढ़ सकती हैं नॉन-कस्टोडियल वॉलेट्स के लिए मुश्किलें

फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भुगतान करने वाले और प्राप्त करने वाले की जानकारी देनी होगी, चाहे प्राप्त करने वाला एक विशेष VASP का कस्टमर है या नहीं

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क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपने कस्टमर्स की अज्ञात ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स देना अनिवार्य हो जाएगा

यूरोपियन यूनियन ( EU) की तीन वैधानिक यूनिट्स में शामिल यूरोपियन पार्लियामेंट इस सप्ताह एक संशोधित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून पर वोटिंग कर सकती है. इससे क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपने कस्टमर्स की अज्ञात ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स देना अनिवार्य हो जाएगा. EU के मौजूदा ट्रांसफर ऑफ फंड्स रेगुलेशन में कई संशोधनों पर वोटिंग होने की संभावना है. इनमें किसी अनहोस्टेड वॉलेट से 1,000 यूरो से अधिक की प्रत्येक क्रिप्टो ट्रांसफर की रिपोर्ट संबंधित अथॉरिटीज को देना शामिल है.

MetaMask जैसे अनहोस्टेड वॉलेट्स ऐसे डिजिटल वॉलेट्स होते हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) या एक लाइसेंस्ड वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर (VASP) की इसकी परिभाषा के तहत नहीं आते. इस कानून में एक अन्य प्रावधान के तहत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भुगतान करने वाले और प्राप्त करने वाले की जानकारी देनी होगी, चाहे प्राप्त करने वाला एक विशेष VASP का कस्टमर है या नहीं. 

क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इन संशोधनों की कड़ी निंदा की है. इनसे Coinbase जैसे एक्सचेंजों की निगरानी बढ़ सकती है और सेल्फ-होस्टेड वॉलेट्स कमजोर हो सकते हैं. ये वॉलेट्स व्यक्तिगत कस्टमर्स अपने डिजिटल एसेट्स और इनवेस्टमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए क्रिएट करते हैं. अगर EU पार्लियामेंट इन रेगुलेशंस को मंजूरी देती है तो अधिकतर क्रिप्टो फर्में अनहोस्टेड वॉलेट्स के साथ ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगी. Coinbase के चीफ लीगल ऑफिसर Paul Grewal ने कहा कि ये बदलाव गलत तथ्यों पर आधारित हैं और रेगुलेटर्स की ओर से क्रिप्टो को आपराधिक गतिविधियों के एक जरिए के तौर पर देखा जाता है.

उनका कहना था, "इन संशोधनों से एक्सचेंजों की ऐसे कस्टमर्स के बारे में डिटेल एकत्र करने और उसे वेरिफाई करने के साथ ही रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी हो जाएगी, जो एक्सचेंज के कस्टमर्स नहीं हैं और सेल्फ-होस्टेड वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं." Coinbase ने हाल ही में कहा था कि सिंगापुर और जापान जैसे देशों में अपने कस्टमर्स के लिए एक अन्य एक्सचेंज में क्रिप्टो भेजने पर ट्रांसफर के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य करेगा. इसमें प्राप्त करने वाले का नाम और पता शामिल होगा. हाल के महीनों में क्रिप्टो से जुड़े स्कैम बढ़ने के कारण बहुत से देशों में क्रिप्टो एक्सचेजों के लिए रेगुलेशंस को कड़ा किया जा रहा है. इन स्कैम से क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने वाले बहुत से लोगों को भारी नुकसान हुआ है.

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