इंस्टाग्राम की वायरल रील में दिखे दो अपराधी, एक को पकड़ा गया

साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 (किसी को दंगा करने के लिए उकसाना), 351 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है.

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पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
नागपुर:

नागपुर के हिस्ट्रीशीटर द्वारा पुणे के एक गैंगस्टर के साथ सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम' पर ‘रील' साझा किए जाने के बाद जिले की पुलिस ने उसे आपराधिक धमकी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. नागपुर की साइबर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गजानन मारणे कुछ दिन पहले नागपुर में स्थानीय अपराधी राजा गौस से मिला था. मारणे के खिलाफ पुणे में कई मामले दर्ज हैं. गौस ने इंस्टाग्राम पर अपनी मुलाकात की एक ‘रील' साझा की जिसमें लिखा था ‘‘नागपुर का राजा'' और ‘‘पुणे का राजा गजानन''. यह वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था.

साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 (किसी को दंगा करने के लिए उकसाना), 351 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत गौस और मारणे दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया. गौस को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. आगे की जांच जारी है.

मारणे के गिरोह के सदस्यों ने पुणे में केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल के कार्यालय में काम करने वाले एक व्यक्ति पर कथित तौर पर हमला किया था, जिसके बाद मारणे को गिरफ्तार किया गया था.

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