तेलंगाना में पिता ने नाबालिग बेटी से किया रेप, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

तेलंगाना के जोगुलंबा गडवाल जिले में एक पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी से बार-बार रेप किया और पहली पत्नी ने अपराध छिपाने के लिए नाबालिग का अवैध गर्भपात कराया. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

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देश के दक्षिणी राज्य तेलंगाना के जोगुलंबा गडवाल जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां पुलिस ने एक पिता को 16 वर्षीय बेटी के साथ बार-बार यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है. इतना ही नहीं, आरोपी की पहली पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि उसने इस अपराध को छिपाने और नाबालिग का अवैध गर्भपात कराने में भूमिका निभाई.

दो पत्नियों के साथ रह रहा था आरोपी

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपी जिला मुख्यालय का निवासी है और वो अपनी दो पत्नियों के साथ रह रहा था. पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी ही बहन से पति की दूसरी शादी करवाई. परिवार में आरोपी, उसकी दोनों पत्नियां और छह बच्चे रहते थे. 

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पीड़िता ने बताई दर्दनाक कहानी

यह भयावह घटना उस वक्त उजागर हुई जब पीड़िता की मां ने एक स्थानीय महिला को अपनी आपबीती सुनाई. लड़की ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने कई बार उसके साथ रेप किया, खासकर तब जब घर में बाकी लोग मौजूद नहीं होते थे. इस मामले की जांच में ये भी सामने आया कि जब नाबालिग गर्भवती हो गई, तो आरोपी की पहली पत्नी ने मामले को दबाने की कोशिश की. उसने अपराध की रिपोर्ट करने के बजाय नाबालिग को गर्भपात के लिए मजबूर किया, ताकि पति की बदनामी न हो.

शिकायत के बाद हुई गिरफ्तारी

हालांकि किसी तरह ये मामला पुलिस तक पहुंचा. जब दूसरी पत्नी, यानी पीड़िता की असली मां ने एक स्थानीय महिला को इस बारे में बताया. इसके बाद औपचारिक शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने आरोपी पिता और पहली पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. जोगुलंबा गडवाल के एसपी टी. श्रीनिवास राव ने NDTV को बताया कि पीड़िता को पूरी सहायता दी जा रही है. उन्होंने कहा, “बच्ची को पहले सरकारी ‘भरोसा' केंद्र में काउंसलिंग और सुरक्षा के लिए भेजा गया था. अब उसे उसकी जैविक मां को सौंप दिया गया है.”

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पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

पुलिस मेडिकल टीम के साथ मिलकर पीड़िता की स्वास्थ्य स्थिति की जांच कर रही है. एसपी ने कहा, “हम विस्तृत मेडिकल जांच करेंगे ताकि गर्भावस्था की स्थिति पता चल सके और कानून के तहत मेडिकल टर्मिनेशन की संभावना का आकलन किया जा सके.” आरोपी पर POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत रेप, आपराधिक साजिश और बिना सहमति गर्भपात कराने के आरोप लगाए गए हैं.

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