उप्र : रेप के मामलों में 3 दोषियों को 20-20 साल की कैद और जुर्माने की सजा

बुधवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) दीप कांत मणि की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लाले व कल्लू को 20-20 साल की कैद और 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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बहराइच/श्रावस्ती:

बहराइच और श्रावस्ती जिलों की विशेष अदालतों ने दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में आरोपी तीन लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. बहराइच जिले में विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो अधिनियम) संत प्रताप सिंह ने बृहस्पतिवार को 'पीटीआई- भाषा' को बताया कि 19 जनवरी 2018 को कैसरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय बालिका को लाले उर्फ राकेश यादव तथा कल्लू उर्फ रामराज यादव बहला फुसलाकर ले गए और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया.

उन्होंने बताया कि बुधवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) दीप कांत मणि की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लाले व कल्लू को 20-20 साल की कैद और 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. उधर, श्रावस्ती जिले में ऐसे ही एक मामले में पांच वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए पाक्सो अदालत ने बुधवार को 20 साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के. पी. सिंह ने बताया कि इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी के साथ थाना क्षेत्र के सौरूपुर गांव के निवासी ओमकार पासवान ने 29 जुलाई 2020 की रात दुष्कर्म किया था. इस घटना से क्षुब्ध पीड़िता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. पीड़िता (मृतका) की मां की तहरीर पर 30 जुलाई 2020 को इकौना थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था.

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सिंह ने बताया कि बुधवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) निर्दोष कुमार ने दोषी ओमकार पासवान को 20 साल कैद व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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