दिल्ली के फोर और फाइव स्टार होटलों में अब 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे रेस्टोरेंट और बार

दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने लाइसेंस संबंधी नियमों को आसान बनाने पर सहमति दे दी

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:

दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने लाइसेंस संबंधी नियमों को आसान बनाने पर सहमति दे दी है. अब दिल्ली में फाइव स्टार और फोर स्टार होटलों में रेस्टोरेंट और बार सातों दिन चौबीसों घंटे संचालित हो सकेंगे.अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था के तहत 49 दिनों के भीतर लाइसेंस दिए जाएंगे.

दिल्ली में हाई-एंड होटलों में रेस्टोरेंट और बार को अब चौबीसों घंटे खुले रखने की इजाजत होगी. हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री को नए साल के उपहार के रूप में तय किए गए नियमों में शामिल लाइसेंसिंग नियमों में ढील दे दी गई है.

फोर और फाइव स्टार होटलों में रेस्टोरेंट और बार 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे. हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और इंटर स्टेट बस टर्मिनस (ISBT) के भीतर भी रेस्टोरेंट चौबीसों घंटे खुले रखे जा सकेंगे. थ्री स्टार होटलों में रेस्टोरेंट रात दो बजे तक खुले रखे जा सकेंगे. बाकी होटलों और बारों को रात एक बजे तक व्यवसाय चलाने की इजाजत होगी.

रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस की जरूरत को आसान बनाने के लिए उप राज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नवंबर में गठित एक पैनल की रिपोर्ट के बाद नियमों में बदलाव किया गया है.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Baba Ramdev Exclusive: सुप्रीम कोर्ट से माफी वाले सवाल पर क्यों भड़क उठे बाबा रामदेव?
Topics mentioned in this article