2 महीने के भीतर स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करें: उच्च न्यायालय ने ओडिशा सरकार को दिया आदेश

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में फैसला करने का निर्देश दिया है.

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Orissa Reopening Schools: एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया ये निर्देश
कटक:

Orissa Reopening Schools: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में फैसला करने का निर्देश दिया है. एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की एकल-न्यायाधीश पीठ ने ओडिशा सरकार से इसी अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के लंबित प्रतिनिधित्व पर विचार करने को भी कहा है. दरअसल कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि जल्द से जल्द स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश सरकार को दिया जाए. याचिका में ये भी कहा गया था कोरोना के निर्देशों का पालन करते हुए  बार, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य प्रतिष्ठानों को संचालित करने की अनुमति भी दी गई है.  इतना ही नहीं राज्य शहरी निकाय चुनावों के लिए भी कमर कस रहा है, याचिकाकर्ता ने सवाल करते हुए कहा कि छात्रों को स्कूली शिक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा है.

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आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने राज्य के स्कूलों को बंद करने का आदेश किया है. 10 जनवरी से सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद हैं. अभी तक सरकार की ओर से इन्हें दोबारा से खोलने का फैसला नहीं लिया गया है. जबकि कई ऐसे राज्य हैं, जहां पर फिर से स्कूल और कॉलेजों को खोल दिया गया है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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