Delhi Nursery Admission 2022: अदालत ने निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी की खाली पड़ी सीटों को भरने को कहा

Delhi Nursery Admission 2022: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सुनिश्चित करे कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 25 प्रतिशत सीटें प्रवेश स्तर-प्री स्कूल, नर्सरी, प्री प्राइमरी, केजी और पहली कक्षा-पर घोषित स्वीकृत क्षमता के आधार पर भरी जाएं.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
Delhi Nursery Admission 2022: अदालत ने निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी की खाली पड़ी सीटों को भरने को कहा
नई दिल्ली:

Delhi Nursery Admission 2022: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court ) ने राज्य को उन मामलों में भी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों (EWS category students) की मदद करने के लिए कहा है, जिनमें स्कूलों ने दाखिले के लिए नियमों का अनुपालन नहीं किया है. न्यायमूर्ति नज्मी वाजिरी और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने कहा कि राज्य सुनिश्चित करे कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 25 प्रतिशत सीटें प्रवेश स्तर-प्री स्कूल (entry level-pre school), नर्सरी (nursery), प्री प्राइमरी (pre primary), केजी और पहली कक्षा (KG and first)  पर घोषित स्वीकृत क्षमता के आधार पर भरी जाएं. भले ही सामान्य श्रेणी में दाखिला लिए गए छात्रों की संख्या कुछ भी हो. ये भी पढ़ें ः Nursery Admissions 2022: शिक्षा निदेशालय ने पिछले साल की रिक्त सीट के लिए आवेदन मांगे

Delhi Nursery Admission 2022: दिल्ली के निजी स्कूलों ने नर्सरी,पहली कक्षा में दाखिले के लिए दूसरी सूची जारी की

Delhi Nursery Admission 2022: नर्सरी एडमिशन की दूसरी लिस्ट कल होगी जारी, डायरेक्ट इस लिंक पर जाकर करें चेक

Advertisement

पीठ ने कहा, ‘‘जिन मामलों में स्कूलों ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी छात्रों के दाखिले की सख्त जरूरतों का अनुपालन नहीं किया है , वहां राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपना कर्तव्य निभाना होगा. सरकारी भूमि का लाभार्थी कोई भी संस्थान आवंटन के तहत अपने दायित्वों की अनदेखी नहीं कर सकता. ''

Advertisement

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘राज्य निजी और सरकारी भूमि पर स्थित निजी स्कूलों में खाली पड़ी सीटों को अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से भरने के लिए हर प्रयास करे. अर्थात (ईडब्ल्यूएस श्रेणी में) वार्षिक 25 प्रतिशत दाखिलों के साथ-साथ पहले से खाली सीटों का 20 प्रतिशत हर साल भरा जाए.''

Advertisement

दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी और अधिवक्ता अरूण तंवर ने दलील दी कि 132 निजी स्कूल ईडब्ल्यूएस श्रेणी में छात्रों के दाखिले पर सरकार के निर्देश का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करते पाए गए हैं तथा उन्हें नोटिस भेजे गए हैं. उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में सीटें प्रवेश स्तर पर पूरी तरह से भरी जानी चाहिए लेकिन कुछ स्कूल पिछले दशक से ईडब्ल्यूएस छात्रों का दाखिला नहीं ले रहे हैं.

Advertisement

अदालत ने दिल्ली सरकार को सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और विषय की अगली सुनवाई चार अगस्त के लिए तय कर दी. खंडपीठ ‘जस्टिस फॉर ऑल' गैर सरकारी संगठन की एक अपील पर सुनवाई कर रही है. अपील के जरिए एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दाखिले के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर घोषित की गई थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Delhi में Mahila Samman Yojana के लिए Monday से Registration शुरू, AAP-BJP में घमासान जारी