CBSE 10th Result: HC ने सीबीएसई, केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, 10वीं की रिजल्‍ट पॉलिसी पर मांगा जवाब

CBSE 10th Result 2021: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
HC ने सीबीएसई, केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस.
नई दिल्ली:

CBSE 10th Result 2021: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), केंद्र और दिल्ली सरकार को एक नोटिस भेजा है. दरअसल, हाई कोर्ट में स्कूल द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 के अंकों के लिए टैबुलेशन पॉलिसी में मोडिफिकेशन यानी संशोधन को लेकर एक याचिका दायर की गई है. 10वीं के परिणाम के लिए अपनाई जा रही  टैबुलेशन पॉलिसी में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर अदालत ने सीबीएई, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है.

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने तीनों को संगठन - जस्टिस फॉर ऑल द्वारा दायर याचिका पर तीनों से जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है. 

बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को देशभर में  कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था और कहा था कि रिजल्ट सीबीएसई द्वारा विकसित किए जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर तैयार किया जाएगा. 

Advertisement

अदालत ऑर्गेनाइजेशन- जस्टिस फॉर ऑल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सीबीएसई और अन्य को निर्देश देने की मांग की गई कि 1 मई, 2021 को सीबीएसई द्वारा जारी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के अंकों के लिए नीति में मोडिफिकेशन किया जाए. 

Advertisement

याचिका में आगे उत्तरदाताओं को आदेश या निर्देश देने की मांग की गई है कि वे बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों को परिणाम की गणना करने और सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड करने से पहले अपने स्कूलों की संबंधित वेबसाइटों पर मूल्यांकन के लिए संशोधित मानदंड के डॉक्यूमेंट्स प्रकाशित करने को कहें, ताकि छात्र इसे एक्सेस कर सकें और अपनी शिकायतों को समय पर उठा सकें.

Advertisement

इसके अलावा सीबीएसई से उनके संबंधित स्कूलों को कक्षा 11वीं में छात्रों के लिए स्ट्रीम का चयन करने के लिए मानदंड को उनकी संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है. 

Advertisement

याचिका में सीबीएसई को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि भविष्य में अंकों के सत्यापन के लिए छात्रों का रिकॉर्ड उनके पास भी रखा जाए या यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है.

इसके साथ ही वर्ष 2020-21 के परिणामों के लिए अंकों के सत्यापन / पुनर्मूल्यांकन की नीति को रद्द नहीं करने और सीबीएसई से स्कूलों के बजाए ऑब्जेक्टिव टाइप कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है. 

बता दें कि याचिका वकील शिखा शर्मा बग्गा ने दायर की है और संगठन का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता खगेश बी झा कर रहे हैं.

Featured Video Of The Day
India-Pakistan Tension: कैसे पाकिस्तान को सिखाया सबक? Indian Army ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बताया
Topics mentioned in this article