SC का ICAI को आदेश, कहा- CA परीक्षा में उम्मीदवारों को दिया जाए 'ऑप्ट-आउट' ऑप्शन, RT-PCR रिपोर्ट की नहीं है जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ CA परीक्षा को मंज़ूरी दे दी है. इस साल CA परीक्षा 5 जुलाई से शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI ) को निर्देश दिया है कि वह सीए परीक्षा में उम्मीदवारों को "ऑप्ट-आउट" विकल्प दें.

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SC का ICAI को आदेश, कहा- CA परीक्षा में उम्मीदवारों को दिया जाए 'ऑप्ट-आउट' ऑप्शन
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ CA परीक्षा को मंज़ूरी दे दी है. इस साल CA परीक्षा 5 जुलाई से शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI ) को निर्देश दिया है कि वह सीए परीक्षा में उम्मीदवारों को "ऑप्ट-आउट" विकल्प दें. सुनवाई के दौरान ICAI ने कहा है कि इस विकल्प का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा कराना होगा कि उसे या उसके परिजन को कोविड-19 के चलते परीक्षा देने में कठिनाई है.

 वहीं, अदालत ने  "ऑप्ट-आउट" विकल्प के लिए RT-PCR सर्टिफिकेट की ICAI की शर्त को मंजूर नहीं किया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि उम्मीदवारों को RT-PCR सर्टिफिकेट रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं है."

कोर्ट ने ICAI की उस नीति को भी खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि एक ही शहर के भीतर परीक्षा केंद्र के बदलने पर "ऑप्ट-आउट" विकल्प नहीं दिया जाएगा.

कोर्ट ने इस पर कहा कि परीक्षा केंद्र का परिवर्तन शहर के भीतर होने पर भी "ऑप्ट-आउट" विकल्प दिया जाना चाहिए. 
 

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