खास बातें
- दिल्ली की एक अदालत ने रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अगले महीने अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है।
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अगले महीने अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है।
अनिल को 22 अगस्त और टीना को 23 अगस्त को अदालत के सामने पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया है।
अदालत के सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने सीबीआई की अपील के आधार पर बयान रिकार्ड कराने के लिए बुलाए जाने वाले गवाहों की सूची को अपने रिकार्ड में लिया और उन्हें सम्मन जारी किए।
अनिल और टीना अंबानी के अलावा सीबीआई ने रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों अनिल गोखले व कमलकांत गुप्ता, सीएफएसएल विशेषज्ञ दीपक आर हांडा व विजय वर्मा और एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का भी नाम दिया है।
अदालत ने 19 जुलाई को सीबीआई की अनिल और टीना अंबानी को इस मामले अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर पेश करने की याचिका स्वीकार की थी। जांच एजेंसी ने कहा था कि अनिल और टीना अपने समूह की कंपनियों द्वारा स्वान टेलीकाम में कथित तौर पर 990 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर रोशनी डाल सकते हैं। स्वान टेलीकाम और उसके प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका पर इस मामले में मुकदमा चल रहा है।