RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को विदेशी ऋणदाता एचएसबीसी पर 36.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के उल्लंघन को लेकर की गई है. इसको लेकर रिजर्व बैंकने एक बयान जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि कि एचएसबीसी ने फेमा कानून, 1999 की उदारीकृत धनप्रेषण योजना के तहत जरूरी सूचनाएं देने के प्रावधान का पालन नहीं किया है.
एचएसबीसी को कारण बताओ नोटिस
इस संदर्भ में केंद्रीय बैंक ने एचएसबीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. बैंक ने नोटिस का लिखित जवाब देने के साथ मौखिक रूप से भी अपना पक्ष रखा था.
हीरो फिनकॉर्प पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना
इससे पहले आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि उसने निष्पक्ष व्यवहार संहिता से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए हीरो फिनकॉर्प लि. पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.दरअसल हीरो फिनकॉर्प ने कर्ज लेने वालों को उनके द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में लोन के नियम और शर्तों के बारे में लिखित रूप में नहीं बताया था.
हालांकि, आरबीआई ने ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और यह कंपनी के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित नहीं करता है.