New Rules From 1st April, 2026​​​​​​​: ITR से लेकर PPF... 1 अप्रैल से पहले निपटा लें ये 5 बड़े काम, फिर मत कहना किसी ने बताया नहीं!

New Rules From 1st April, 2026: 31 मार्च 2026 की तारीख आने वाली है. अगर आपने अभी तक पीपीएफ, एनपीएस में निवेश या होम लोन से जुड़े टैक्स सेविंग के काम पूरे नहीं किए हैं, तो बड़ा नुकसान हो सकता है.

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New Rules From 1st April, 2026: 31 मार्च 2026 को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं. इसके बाद देश के अंदर कई बड़े नियमों में बदलाव हो जाएंगे, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आपकी जेब हल्की हो सकती है. दरअसल टैक्स सेविंग प्लान से लेकर कई सरकारी योजनाओं के नियम बदल जाएंगे, जिनके लिए तय समय सीमा के अंदर अपने कामों को पूरा करना जरूरी है. 

अगर आप इन कामों को 1 अप्रैल से पहले पूरा नहीं करते हैं तो ना केवल आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि मिलने वाली टैक्स छूट से भी हाथ धो सकते हैं. चलिए जानते हैं वो कौन से 5 बड़े काम हैं जिन्हें आपको हर हाल में 31 मार्च तक पूरा कर लेना चाहिए.

पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश की सीमा

अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता खोला हुआ है तो नियम के अनुसार आपको हर साल एक मिनिमम अमाउंट जमा करना होता है. पीपीएफ के लिए ये अमाउंट 500 रुपये और सुकन्या योजना के लिए 250 रुपये है. ऐसे में अगर आप 31 मार्च तक ये अमाउंट जमा नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो जाएगा. फिर इसे दुबारा एक्टिव करने के लिए पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है.
अगर आप लेट होते हैं तो 

नेशनल पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन

रिटायरमेंट के लिए पॉपुलर प्लान में एक एनपीएस में टैक्स छूट का फायदा मिलता है. सेक्शन 80CCD (1B) के जरिए 50 हजार रुपये के अलग से किए गए कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसलिए अगर आपने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए अब तक अपना टियर-1 अकाउंट एक्टिव रखने के लिए मिनिमम 1 हजार रुपये का निवेश नहीं किया है, तो इसे 31 मार्च से पहले कर लें.

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पैन और आधार लिंकिंग

पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन पहले भी कई बार बढ़ी है, लेकिन अभी भी कई ट्रांजेक्शन के लिए इनका अपडेटेड होना जरूरी है. इसके अलावा अगर कोई केवाईसी पेंडिंग है या आपने पिछले साल का रिवाइज्ड आईटीआर नहीं भरा है तो 31 मार्च ये सभी काम निपटाने के लिए आखिरी तारीख है.

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स

अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम में हैं, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के जरिए 1.5 लाख रुपये तक की छूट का फायदा उठाने का ये आखिरी मौका है. इसमें एलआईसी, ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड, पांच साल की एफडी और बच्चों की ट्यूशन फीस शामिल है. साथ ही सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पेमेंट पर अलग से टैक्स बचा सकते हैं. इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने ऑफिस के लिए या रिटर्न फाइल करते समय मौजूद हों.

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होम लोन का रीपेमेंट

होम लोन लेने वालों के लिए 31 मार्च की तारीख बहुत खास है. ऐसा इसलिए क्योंकि होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन पर सेक्शन 80C में ब्याज पर छूट पा सकते हैं. अगर आपने इस साल का अपनी ईएमआई की पेमेंट ठीक से नहीं की हैं और एक्सट्रा प्री-पेमेंट करके टैक्स स्लैब चेंज करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए आखिरी मौका है.

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