EPFO लाया E-PRAAPTI सर्विस, घर बैठे मिनटों में एक्टिव होगा बंद पड़ा पीएफ अकाउंट, यहां जानें पूरा प्रोसेस

EPFO ने बंद पड़े और पुराने पीएफ अकाउंट्स को ट्रैक करने के लिए E-PRAAPTI पोर्टल लॉन्च किया है. इसके जरिए बंद पड़े पुराने पीएफ अकाउंट को एक्टिव UAN से लिंक कर सकते हैं. जानिए इसका पूरा प्रोसेस क्या है.

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EPFO E-PRAAPTI Service: पिछले कुछ समय से पीएफ के पैसे को निकालने के नियमों को आसान बनाया गया है. कई सारी डिजिटल सर्विस शुरू की गईं हैं. पहले जहां पीएफ का पैसा मिलने में हफ्तों का समय लग जाता था, अब वहीं 3 दिन के अंदर अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. पीएफ होल्डर्स को कोई समस्या ना हो इसके लिए EPFO समय-समय पर अपनी सर्विस अपडेट करता आया है. इसी बीच  अगर आपकी पुरानी नौकरियों का पीएफ (PF) का पैसा कहीं अटका हुआ है या आप अपना पुराना पीएफ अकाउंट नंबर भूल गए हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. की कोई बात नहीं है. इसके लिए EPFO ने E-PRAAPTI सर्विस शुरू की है. इसके जरिए घर बैठे ही इनऑपरेटिव पीएफ अकाउंट को ट्रैक कर सकते हैं और उसे अपने अभी के UAN (Universal Account Number) से लिंक कर सकते हैं.

क्या है E-PRAAPTI?

E‑PRAAPTI एक ऑनलाइन सिस्टम है जो पुराने और भूले हुए पीएफ खातों को ढूंढने में मदद करता है. अक्सर जब लोग नौकरी बदलते हैं, तो वो अपना पुराना पीएफ नई नौकरी में ट्रांसफर करना भूल जाते हैं. इससे पुराना पीएफ खाता बंद पड़ा रहता है. E‑PRAAPTI का काम ऐसे ही पड़े हुए पीएफ खातों का पता लगाना है, जिससे लोगों का जमा हुआ पैसा वापस मिल सके.

कैसे काम करता है?

ये सर्विस एक सर्च इंजन की तरह काम करती है. इसमें आप अपनी पुरानी कंपनी का नाम, जॉइनिंग डेट या दूसरी बेसिक डिटेल्स डालकर अपने पुराने रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि इसमें आधार के जरिए ई-केवाईसी करके अपनी पहचान को वेरिफाई कर सकते हैं, जिससे डेटा सेफ्टी भी रहती है.

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कैसे करें इस्तेमाल?

  • सबसे पहले EPFO की वेबसाइट के पर जाकर E-PRAAPTI लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और पुरानी कंपनी की डिटेल दें
  • आधार वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर बताएं और OTP से इसे वेरिफाई करें
  • इसके बाद सिस्टम आपके डेटा से मिलते-जुलते पुराने पीएफ खातों की लिस्ट दिखाएगा
  • अकाउंट मिल जाने पर, आप उसे अपने एक्टिव UAN के साथ मर्ज करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं

कब इनऑपरेटिव' होता है पीएफ अकाउंट?

  • नौकरी छोड़ने के बाद लगातार 36 महीनों तक उस अकाउंट में कोई नया कंट्रीब्यूशन जमा ना हुआ हो
  • कर्मचारी ने ना तो पीएफ बैलेंस ट्रांसफर किया हो और ना ही उसे निकाला हो
  • पुरानी कंपनी का पीएफ रिकॉर्ड एक्टिव UAN से लिंक ना हो

E‑PRAAPTI पोर्टल पर समस्या आने पर क्या करें?

अगर E‑PRAAPTI पोर्टल इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है या आपको अकाउंट नहीं मिलता है तो आप EPFO के EPFiGMS पोर्टल पर इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा EPFO के टोल-फ्री नंबर या रीजनल ऑफिस में जाकर मदद ले सकते हैं.

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