EPFO Wage Ceiling rules and PF Calculation:सरकारी नौकरी में हों, या फिर प्राइवेट नौकरी में, इस महीने यानी सितंबर में देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से PF कटौती अलग तरीके से हो सकती है. जी हां, आपकी सितंबर की सैलरी में PF का हिसाब-किताब पिछले महीनों की तुलना में थोड़ा अलग दिखेगा. वजह आप समझ ही गए होंगे- EPFO Wage Ceiling Hike. केंद्र सरकार ने PF कटौती के लिए सैलरी लिमिट को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया है, जो कि 17 सितंबर से लागू है.
ऐसे में EPFO ने साफ किया है कि 17 सितंबर 2026 से वेज सीलिंग में बदलाव लागू होने के कारण सितंबर महीने का PF योगदान दो अलग-अलग अवधि के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा. यानी 1 सितंबर से 16 सितंबर और 17 सितंबर से 30 सितंबर के लिए अलग-अलग कैलकुलेशन होगा. हालांकि, पूरे सितंबर महीने के लिए आपकी कंपनी को सिर्फ एक ECR यानी चालान (Electronic Challan-cum-Return) दाखिल करना होगा.
EPFO ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूरा कैलकुलेशन शेयर किया है और बताया है कि अलग-अलग स्थिति में कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान कितना होगा.
17 सितंबर से नई वेज सीलिंग लागू
EPFO के मुताबिक सितंबर की PF गणना दो हिस्सों में होगी.
- 1 से 16 सितंबर: इस अवधि के लिए लागू वेज सीलिंग के आधार पर आनुपातिक योगदान की गणना होगी.
- 17 से 30 सितंबर: इस अवधि के लिए संशोधित 25,000 रुपये की वेज सीलिंग के आधार पर योगदान की गणना होगी.
यानी 20,000 रुपये की सैलरी वाले भी दायरे में आएंगे.
EPFO ने मासिक वेतन 20,000 रुपये मानते हुए तीन अलग-अलग परिस्थितियों के उदाहरण दिए हैं.
Scenario A: 17 सितंबर को EPF में शामिल होने वाला कर्मचारी
अगर कोई कर्मचारी 17 सितंबर 2026 को EPF सदस्य बनता है, तो उसके लिए 1 से 16 सितंबर तक कोई योगदान नहीं होगा. योगदान सिर्फ 17 से 30 सितंबर की अवधि के लिए कैलकुलेट किया जाएगा.
EPFO ने उदाहरण में मासिक वेतन 20,000 रुपये माना है.
Scenario B: 17 सितंबर से EPS में नया नामांकन
दूसरी स्थिति ऐसे मौजूदा EPF सदस्य की है, जो पहले EPF और EDLI में योगदान कर रहा था और 17 सितंबर से EPS में नया नामांकन हुआ.
यहां भी उदाहरण के लिए मासिक वेतन 20,000 रुपये लिया गया है.
1 से 16 सितंबर तक 16 दिनों के लिए और 17 से 30 सितंबर तक 14 दिनों के लिए योगदान की गणना होगी. पूरे महीने का कुल PF वेज 20,000 रुपये माना गया है.
Scenario C: 15,000 से 20,000 रुपये की वेज सीलिंग पर शिफ्ट
तीसरी स्थिति ऐसे मौजूदा सदस्य की है, जो EPF, EPS और EDLI में योगदान कर रहा है और 16 सितंबर तक पुरानी 15,000 रुपये की वेज सीलिंग के आधार पर योगदान कर रहा था.
17 सितंबर से संशोधित 20,000 रुपये की सीलिंग लागू होने पर योगदान दो हिस्सों में कैलकुलेट होगा.
- 1 से 16 सितंबर: 15,000 रुपये की पुरानी सीलिंग के आधार पर आनुपातिक PF वेज 8,000 रुपये.
- 17 से 30 सितंबर: 20,000 रुपये की नई सीलिंग के आधार पर आनुपातिक PF वेज 9,333.33 रुपये.
इस तरह सितंबर के लिए कुल PF वेज 17,333.33 रुपये होगा.
सितंबर की PF कटौती में क्या बदल गया?
EPFO की इस गणना का सबसे अहम हिस्सा ये है कि सितंबर का योगदान एक ही वेज सीलिंग से पूरे महीने के लिए नहीं निकलेगा.
17 सितंबर से लागू नई सीलिंग के कारण महीने को दो हिस्सों में बांटकर कंट्रब्यूशन का कैलकुलेशन किया जाएगा.
हालांकि, कर्मचारियों और कंपनियों के लिए रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया अलग-अलग नहीं होगी. नियोक्ता को पूरे सितंबर वेज महीने के लिए एक ही ECR दाखिल करना होगा.
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