HRA claim for two houses: आज के दौर में वर्क-फ्रॉम-होम हो या हाइब्रिड मॉडल कई लोग दो शहरों के बीच अपनी जिंदगी बिता रहे हैं. ऐसे में एक सवाल अक्सर सैलरीड क्लास के मन में आता है कि क्या मैं एक ही समय में दो अलग-अलग घरों के लिए एचआरए (House Rent Allowance) क्लेम कर सकता हूं? जवाब है हां, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इसके लिए कुछ शर्तें हैं. इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप इसके नियमों की बारीकियों को समझ लें. आइए जानते हैं टैक्स पेयर्स कैसे अपनी टैक्स सेविंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं.
HRA claim for two houses
क्या कहता है नियम?
इसके लिए हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट राजा मंगला से बात की. उन्होंने बताया कि आमतौर पर इनकम टैक्स की धारा 10(13A) के तहत आप केवल उस घर के लिए एचआरए क्लेम कर सकते हैं जिसमें आप रह रहे हैं. लेकिन, कुछ खास कंडीशन में आप दो घरों के लिए क्लेम कर सकते हैं.
- पहला यह कि अगर आपकी नौकरी एक शहर में है और आपका परिवार दूसरे शहर में किराए के घर में रहता है, तो आप अपनी स्थिति बताकर क्लेम की कोशिश कर सकते हैं.
- दूसरा यह कि अगर आपने महीने के बीच में घर बदला है तो आप उस महीने के लिए दोनों घरों का रेंट दिखाकर प्रो-रेटा क्लेम ले सकते हैं.
- तीसरी बात यह कि अगर आपका ऑफिस एक शहर में है लेकिन काम के सिलसिले में आपको लंबे समय तक दूसरे शहर के किराए के घर में भी रहना पड़ता है, तो रेंट एग्रीमेंट और पेमेंट प्रूफ के बेस पर आप टैक्स रिलिफ पा सकते हैं.
कैसे उठाएं इसका फायदा?
चार्टर्ड अकाउंटेंट राजा मंगला के अनुसार-
- दो घरों का HRA क्लेम करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है. इसलिए अप्लाई करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए.
- दोनों घरों के लिए आपके पास रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है.
- कैश के बजाय ऑनलाइन ट्रांसफर या चेक से रेंट दें जिससे आपके पास पक्का सबूत रहे.
- अगर सालाना किराया 1 लाख रुपये से ज्यादा है, तो मकान मालिक का पैन कार्ड देना ना भूलें.
- दोनों घर एक ही मोहल्ले में नहीं होने चाहिए. इनके बीच की दूरी और रहने की वजह साफ होनी चाहिए जिससे इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी बात मान जाए.
हमेशाा ध्यान रखें कि दो घरों का एचआरए क्लेम करना टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में एक रेड फ्लैग हो सकता है. अगर आप केवल टैक्स बचाने के लिए फर्जी रसीदें लगा रहे हैं तो पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसलिए हमेशा अपनी इनकम का सही ब्यौरा आईटीआर भरते समय दें.














