भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधानसभा मार्च पर लाठीचार्ज के सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Nitish Kumar), उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और चार अन्य लोगों के खिलाफ शनिवार को शिकायत दर्ज की गई. यह याचिका वकील सुनील कुमार सिंह के माध्यम से पटना दीवानी अदालत में दायर की गई है.
बीजेपी कार्यकर्ता कृष्णा सिंह कल्लू की ओर से दायर की गई इस शिकायत में पटना के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी आरोपियों की सूची में शामिल किया गया है. हाल ही में कृष्णा सिंह कल्लू भाजपा में शामिल हुए हैं.
सुनील कुमार सिंह ने कहा, ‘‘ हमने 302 (हत्या) और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है. भाजपा का मार्च शांतिपूर्ण था, इसके बावजूद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया.''
इस मामले को लेकर बीजेपी का आरोप है कि गुरुवार को पार्टी के 'विधानसभा मार्च' के दौरान पुलिस के 'बर्बर' लाठीचार्ज में लगी चोटों के कारण उसके जहानाबाद जिला महासचिव विजय सिंह की मृत्यु हो गई. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार हत्यारे हैं और उन्होंने बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार किया है.