राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की एक विशेष अदालत ने जेएमबी आतंकवादी समूह के एक बांग्लादेशी आतंकवादी को 2018 में बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में विस्फोट के मामले में बुधवार को दोषी ठहराया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
एनआईए के एक अधिकारी ने कहा कि जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) आतंकवादी समूह के सदस्य जाहिदुल इस्लाम को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया.
अधिकारी ने कहा कि फरवरी 2018 में दर्ज किया गया मामला मंदिर के परिसर में और उसके आसपास तीन आईईडी लगाने से संबंधित है.
एनआईए अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद सितंबर 2018 में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और शेष छह आरोपियों के खिलाफ जनवरी 2019 में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था.
इससे पहले, आठ आरोपियों को पिछले साल दिसंबर में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी, जिसमें तीन दोषियों पैगंबर शेख, अहमद अली, नूर आलम मोमिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी; और पांच दोषियों आदिल शेख, दिलवार हुसैन, अब्दुल करीम, मुस्तफिजुर रहमान और आरिफ हुसैन को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी.
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