बिहार : आरोपी के खिलाफ CJM ने जारी किया गैर जमानती वारंट तो मिली जान से मारने की धमकी

प्राथमिकी में आरोपी शालिग्राम कनौजिया का पता नहीं दिया गया है, ना ही उस मामले के बारे में बताया गया है, जिसमें गैर जमानती वारंट जारी करने की चर्चा की गई है.

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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
बेगूसराय:

बेगूसराय के जिला न्यायालय के सीजेएम को जान से मारने की धमकी मिली है. जिला न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद महिला सीजेएम को धमकी दी गई है. इस घटना को लेकर सीजेएम के जीआर पेशकार नागेश मोहन सिन्हा द्वारा नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है.

आवेदन के आलोक में नगर थाना में कांड संख्या 740/ 2022 दर्ज की गई है. मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 148, 353, 506 के तहत दर्ज कराई गई है. 

इस केस के सूचक नागेश मोहन सिन्हा ने प्राथमिकी में बताया, " 22 नवंबर 2022 को डाक के माध्यम से मेरे कार्यालय में एक लिफाफा आया, जिसमें एक पत्र के माध्यम से शालिग्राम कनौजिया पिता राम आशीष दास द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेगूसराय रूम्पा कुमारी को गैर जमानती वारंट जारी करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है."

उन्होंने कहा, " इस संबंध में कुमारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचित किया गया है. मामले को दर्ज कराने के बाद नगर थाना द्वारा इस मामले में अनुसंधान शुरू कर दी गई है. हालांकि, इस प्राथमिकी में आरोपित शालिग्राम कनौजिया का पता नहीं दिया गया है, ना ही उस मामले के बारे में बताया गया है, जिसमें गैर जमानती वारंट जारी करने की चर्चा की गई है."

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इधर, इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व महासचिव अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा अविलंब न्यायिक दंडाधिकारी को धमकी देने वाले की गिरफ्तारी की जानी चाहिए. बदमाशों द्वारा जिस तरह से न्यायपालिका पर हमला किया गया है और एक न्यायिक दंडाधिकारी को पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है, वह कहीं से भी सही नहीं है. बदमाशों में पुलिस का खौफ हो इसके लिए अविलंब उसको गिरफ्तार किया जाए.

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