चारा घोटाला मामले में बिहार के मुख्य सचिव को मिली झारखंड हाईकोर्ट से राहत

जज शिवपाल सिंह ने इन लोगों के अलावा चार और लोगों को चारा घोटाले के एक मामले में समन जारी करते हुए 28 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, पूर्व मुख्य सचिव विजय शंकर दूबे , पूर्व पुलिस महानिदेशक डी पी ओझा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ सीबीआई विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी है. 

सीबीआई विशेष अदालत के जज शिवपाल सिंह ने इन लोगों के अलावा चार और लोगों को चारा घोटाले के एक मामले में समन जारी करते हुए 28 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था. झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में सभी सात लोगों को राहत देते हुए फ़िलहाल इस आदेश पर रोक लगा दी है. 

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इससे पूर्व सीबीआई के विशेष कोर्ट ने दुमका कोषागार के एक मामले में ये कहते हुए इन लोगों को आरोपी बनाया था कि इन लोगों की अवैध निकासी में संलिप्तता हैं, लेकिन शुक्रवार को अंजनी कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने अपने याचिका में कहा कि सीबीआई जांच में उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं पाया गया है. उसके बावजूद ट्राय़ल ख़त्म होने पर कोर्ट ने उन्हें आरोपी बनाया है.

हालांकि, सीबीआई ने शुक्रवार को इस मामले में कुछ नहीं बोला क्योंकि उसने सीबीआई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अलग से एक याचिका दायर की है. हालांकि, इस पर सुनवाई फिलहाल नहीं शुरू हुआ है.

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