बिहार के गया में बौद्ध भिक्षु के भेष में रह रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

Bangladeshi Citizen Arrested: बांग्लादेशी नागरिक भारतीय पासपोर्ट (एक्स 7037848) पर उड़ान संख्या टीजी327 से थाईलैंड जाने का प्रयास कर रहा था. विमानन सुरक्षा समूह द्वारा निरीक्षण के दौरान उसके संदिग्ध व्यवहार के कारण उससे आगे की पूछताछ की गई, जिसके दौरान उसने खुलासा किया कि वह पिछले आठ वर्षों से गया में बौद्ध भिक्षु के रूप में रह रहा है और वास्तव में वह एक बांग्लादेशी नागरिक है.

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गया:

बिहार के गया हवाई अड्डे पर एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान बाबू जो बरुआ उर्फ ​​राजीव दत्ता के रूप में हुई है. बरुआ पिछले आठ साल से भारत में अवैध रूप से रह रहा था. वह बौद्ध भिक्षु बनकर गया के एक मठ में रहता था.

शुक्रवार को थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते समय एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया. जांच करने पर पता चला कि वह बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के रह रहा था और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहा था. उसके खिलाफ पहले भी लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है. आगे की कार्रवाई के लिए उसे मगध मेडिकल पुलिस स्टेशन, गया को सौंप दिया गया.

गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आशीष भारती ने बताया, "एक बांग्लादेशी नागरिक आठ साल से बिहार के गया जिले में बिना वीजा या पासपोर्ट के रह रहा था. वह गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से थाईलैंड भागने की कोशिश कर रहा था. उसके पास से बरामद दस्तावेज फर्जी हैं. उसे गया हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है."

बांग्लादेशी नागरिक भारतीय पासपोर्ट (एक्स 7037848) पर उड़ान संख्या टीजी327 से थाईलैंड जाने का प्रयास कर रहा था. विमानन सुरक्षा समूह द्वारा निरीक्षण के दौरान उसके संदिग्ध व्यवहार के कारण उससे आगे की पूछताछ की गई, जिसके दौरान उसने खुलासा किया कि वह पिछले आठ वर्षों से गया में बौद्ध भिक्षु के रूप में रह रहा है और वास्तव में वह एक बांग्लादेशी नागरिक है.

उसकी गिरफ़्तारी के बाद अधिकारियों को अलग-अलग नामों वाले कई पासपोर्ट मिले. साथ ही आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत कई तरह के दस्तावेज भी मिले. इसके अलावा उसके पास से 1560 थाई बहत, पांच यूरो, 411 अमेरिकी डॉलर और 3,800 रुपये की भारतीय मुद्रा सहित विदेशी मुद्राएं बरामद की गई. जांच में पता चला है कि वह गलत पहचान के तहत पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था.

आरोपी पर मगध मेडिकल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336(3) और 340(2) तथा भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 12 के तहत आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.

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