रेस्तरां कर्मी पर फेंका गर्म खाना, महिला को दो महीने के लिए मिली ऐसी सजा, सुनकर आ जाएगी शर्म

एक महिला, रोज़मेरी हेने, जिसने एक चिपोटल कर्मचारी के चेहरे पर गर्म खाने का कटोरा फेंक दिया था, उसे एक महीने की जेल की सजा सुनाई गई है.

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रेस्तरां कर्मी से बदसलूकी करने वाली महिला को मिली सजा

अमेरिका में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें जज ने महिला को बदलूकी की सजा देते हुए फास्ट फूड के आउटलेट पर काम करने का आदेश दिया है. एक महिला, रोज़मेरी हेने, जिसने एक चिपोटल कर्मचारी (Chipotle Worker) के चेहरे पर गर्म खाने का कटोरा फेंक दिया था, उसे एक महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही फास्ट-फूड सेंटर में दो महीने की नौकरी करने की सजा भी दी गई है.

जज ने दिए दो ऑप्शन

उस घटना को कैद करने वाले वीडियो सामने आया, जहां हेने ने 5 सितंबर को चिपोटल कर्मी एमिली रसेल को डांटा और बाद में उसके चेहरे पर करीब से खाना फेंक दिया. ये वीडियो वायरल हो गया. चार बच्चों की 39 वर्षीय मां हेने को बदसलूकी के आरोप में दोषी ठहराया गया और पिछले हफ्ते ओहियो के पर्मा की नगरपालिका अदालत में सजा सुनाई गई. न्यायाधीश टिमोथी गिलिगन ने उसे 90 दिन की जेल की सजा या 30 दिन की जेल की सजा के साथ-साथ फास्ट-फूड जॉब में 60 दिन काम करने का ऑप्शन दिया.

हेने ने खुद चुनी ये सजा

जज गिलिगन ने सुनवाई में हेने से पूछा, ‘क्या आप उसके जगह पर दो महीने तक चलना चाहती हैं और सीखना चाहती हैं कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, या क्या आप जेल जाना चाहती हैं? हेने ने जवाब दिया, ‘मैं उसकी तरह काम करना चाहती हूं.'

हेने को अभी तक नौकरी नहीं मिली है. उनके वकील, जोसेफ ओ'मैली ने कहा कि उनकी मुवक्किल का घटना से पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उन्होंने उस दिन अपने काम के लिए पश्चाताप किया है. हेने के वकील ने सीएनएन को बताया कि हेने को अपनी नौकरी के लिए अदालत से मंजूरी लेनी होगी और उसे वहां सप्ताह में 20 घंटे काम करना होगा.

जज गिलियन ने कहा कि यह पहली बार है जब उन्होंने इस तरह की सजा सुनाई है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके सामने इस तरह की यह पहली घटना नहीं आई है. उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले एक मामला था जिसमें एक ग्राहक जिसे मैकडॉनल्ड्स में हैप्पी मील में कुकी नहीं मिली थी, वह ड्राइव-थ्रू विंडो के माध्यम से पहुंचा और एक कर्मचारी को मुक्का मारना शुरू कर दिया. उस प्रतिवादी को 90 दिन की जेल की सजा मिली.

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