अमेरिकी न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रम्प के संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी पर लगाई रोक

सैन फ्रांसिस्को की एक संघीय अदालत ने संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी के फैसले पर रोक लगा दी है. ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है.

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ट्रंप को कोर्ट से लगा झटका, कर्मचारियों को निकालने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक.
वॉशिंगटन:

सैन फ्रांसिस्को की एक संघीय अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी के फैसले पर रोक लगा दी है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को अमेरिकी सरकार को बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी के फैसले को वापस लेने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी को गैरकानूनी बताया है.  यह फैसला ट्रंप के लिए बड़ा झटका है. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के  बाद एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं. हाल ही में उन्होंने सरकारी विभागों से बड़ी तादाद में कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी किया था. इस आदेश के पीछे अरबपति एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) का हाथ था. इस आदेश से हजारों कर्मचारियों प्रभावित हुए थे. जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वहीं अब कोर्ट से इन कर्मचारियों को राहत मिली है.

वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, अमेरिकी जिला न्यायाधीश विलियम अलसुप ने कहा, 'द ऑफिस ऑफ पर्सनेल मैनेजमेंट' को किसी भी कानून के तहत किसी अन्य एजेंसी में कर्मचारियों को नियुक्त करने या निकालने का कोई अधिकार नहीं है." 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सबसे करीबी सलाहकारों में से एक अरबपति एलन मस्क ने 2.3 मिलियन की संख्या वाले संघीय कार्यबल के आकार में कटौती करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है. इसके तहत ही हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है.

अमेरिकी जिला न्यायाधीश विलियम अलसुप ने फैसला सुनाते हुए कहा कांग्रेस ने एजेंसियों को ही नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार दे दिया है. उदाहरण के लिए, रक्षा विभाग के पास नौकरी पर रखने और नौकरी से निकालने का वैधानिक अधिकार है.

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