इस्लामाबाद उच्च न्यायालय पांच साल पहले कथित तौर पर न्यायपालिका-विरोधी भाषण देने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ दायर याचिका पर 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख 73-वर्षीय शरीफ, अपने चार साल के स्व-निर्वासन के बाद 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान लौट आये थे.
समाचार पत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की खबर के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई की तारीख 15 नवंबर तय की है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक याचिका पर सुनवाई करेंगे.खबर के अनुसार, पिछले पांच वर्ष से लंबित अदालत की अवमानना याचिका शरीफ के खिलाफ उनके 2018 के बयानों के लिए एक नागरिक द्वारा दायर की गई थी.
शरीफ को 2018 में अपने बेटे की यूएई फर्म में वर्क परमिट रखने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. अयोग्य ठहराये जाने के बाद शरीफ ने इस्लामाबाद से अपने गृहनगर लाहौर तक एक रोड शो किया और विभिन्न शहरों में कई भाषण दिए.उनके भाषणों की सामग्री को शीर्ष अदालत की अवमानना के रूप में देखा गया था.
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