Pakistan: पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan गिरफ्तारी से बाल-बाल बचे, अदालत से मिली अंतरिम जमानत

गत 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
स्थानीय मजिस्ट्रेट ने शनिवार को पुलिस के अनुरोध पर खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. (File Photo) 

पाकिस्तान की एक अदालत ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को महिला न्यायाधीश को धमकी देने के मामले में शुक्रवार तक अंतरिम जमानत दे दी.शनिवार को खान के खिलाफ स्थानीय मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. गत 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी.गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

पूर्व प्रधानमंत्री ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में भी आपत्तजिनक भाषा का इस्तेमाल किया था जिन्होंने राजधानी क्षेत्र पुलिस के अनुरोध पर गिल की दो दिन की हिरासत को मंजूरी दी थी. खान ने चौधरी से कहा था कि उन्हें ''खुद को तैयार करना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.''

भाषण के कुछ घंटों बाद, खान के खिलाफ इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था.

स्थानीय मजिस्ट्रेट ने शनिवार को पुलिस के अनुरोध पर खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इस बीच, यह अफवाह थी कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बनिगला आवास पर छापेमारी करने की योजना बना रही है.

खान के वकील बाबर अवान ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की मांग वाली याचिका के साथ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

Featured Video Of The Day
Jharkhand Elections: झारखंड में वोटिंग में पुरुषों से आगे महिलाएं | Jharkhand Exit Poll | NDTV India