पाकिस्तान की अदालत ने गृह मंत्री सनाउल्लाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने अपने सार्वजनिक भाषणों के दौरान कथित रूप से न्यायपालिका को धमकाने और सरकारी अधिकारियों को ‘‘अपनी वैध जिम्मेदारियों को पूरा करने’’ से रोकने के लिए गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के खिलाफ शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins

पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने अपने सार्वजनिक भाषणों के दौरान कथित रूप से न्यायपालिका को धमकाने और सरकारी अधिकारियों को ‘‘अपनी वैध जिम्मेदारियों को पूरा करने'' से रोकने के लिए गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के खिलाफ शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया. सनाउल्लाह (68) के खिलाफ मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया था.

 ‘डॉन' अखबार ने प्राथमिकी के हवाले से कहा है कि पिछले साल और 2021 में अपने सार्वजनिक भाषणों के दौरान, सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता ने न्यायपालिका को अपना काम करने से रोकने और पंजाब पुलिस अधिकारियों के बच्चों को मारने की धमकी दी.

पंजाब प्रांत के गुजरात शहर में शुक्रवार को एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। प्राथमिकी में मंत्री की टिप्पणी का फुटेज भी पेश किया गया, जिसे पिछले साल एक निजी समाचार चैनल ने प्रसारित किया था.

‘डॉन' की खबर में कहा गया है कि एटीसी अदालत ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने और उन्हें 7 मार्च को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया. मीडिया की खबरों में कहा गया है कि गिरफ्तारी वारंट जमानती है.

प्राथमिकी में कहा गया है, ‘‘सनाउल्लाह के भाषणों का उद्देश्य न्यायपालिका, मुख्य सचिव, आयुक्त और देश के लोगों को आतंकित करना था.''

खबर में कहा गया है कि शुक्रवार की सुनवाई के दौरान गुजरात पुलिस ने सनाउल्लाह का नाम हटाकर मामले पर अपनी अंतिम रिपोर्ट अदालत को सौंप दी. हालांकि, अदालत ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया और जांच अधिकारियों को नोटिस जारी किया.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
PM Modi में वैश्विक शांतिदूत बनने के सभी गुण: Former Norwegian minister Erik Solheim