- कैलिफोर्निया की एक अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन को महिला की मौत के लिए जिम्मेदार माना और मुआवजा देने का आदेश दिया
- मृतक महिला के परिवार ने दावा किया कि कंपनी का बेबी पाउडर इस्तेमाल करने से कैंसर हुआ और महिला की मौत हुई थी
- अदालत ने कंपनी को 966 मिलियन डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया, यह भारतीय मुद्रा में 8.5 हजार करोड़ से अधिक है
अमेरिका में एक महिला ने जिंगदी भर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का बेबी पाउडर लगाया. लेकिन 88 साल की उम्र में उस महिला की मौत हो गई. महिला के परिजनों ने दावा किया कि इस कंपनी का बेबी पाउडर इस्तेमाल करने से ही कैंसर हुआ था और आखिर में महिला की मौत हो गई. अब कैलिफोर्निया की एक अदालत की जूरी ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को यह आदेश दिया है कि वह परिवार को 966 मिलियन डॉलर का भुगतान करें. अगर भारतीय करेंसी में बात करें तो यह मुआवजा 8.5 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक का है.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार लॉस एंजिल्स की राज्य अदालत की जूरी ने सोमवार देर रात जॉनसन एंड जॉनसन को मृतक महिला मॅई मूर को हुए मेसोथेलियोमा (कैंसर का एक प्रकार जो एस्बेस्टस से जुड़ा है) के लिए जिम्मेदार पाया. जूरी ने मुआवजे के रूप में 16 मिलियन डॉलर और कंपनी को सजा देने के रूप में 950 मिलियन डॉलर- दोनों मिलाकर परिवार को देने का आदेश दिया है. परिवार का आरोप है कि कंपनी ने यह बात छिपाई थी कि उनके पाउडर में ऐसी चीजें थीं जिससे स्वास्थ्य को जोखिम था.
यह फैसला तब आया है जब जॉनसन एंड जॉनसन अपने टैल्क-आधारित बेबी पाउडर को लेकर जूरी ट्रायल की तैयारी कर रही है. कंपनी ने इस पाउडर को 2023 में दुनिया भर के बाजार से वापस ले लिया था. कंपनी को इससे जुड़े हजारों मामलों का सामना करना पड़ रहा है, उसने इनसे निपटने के लिए दिवालियापन अदालतों का दरवाजा खटखटाया है लेकिन उसकी कोशिश तीन बार असफल हो गई है.
रिपोर्ट के अनुसार जॉनसन एंड जॉनसन में लिटिगेशन के वर्ल्डवाइड वाइस प्रेसिडेंट एरिक हास ने एक बयान में कहा, "हम तुरंत इस घिनौने और असंवैधानिक फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, जो सीधे तौर पर - परिणाम और राशि में - अन्य टैल्कम मामलों के विशाल बहुमत के साथ विरोधाभासी है, जिसमें कंपनी ने जीत हासिल की है."