भारतीय मूल की महिला सिंगापुर में घरेलू सहायिका को प्रताड़ित करने के मामले में दोषी करार

‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ अखबार की खबर के मुताबिक, सेचरन का अपराध तब सामने आया जब एक अन्य घरेलू सहायिका की सूचना पर पुलिस अधिकारी उसके घर पहुंचे.

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प्रतीकात्म चित्र
नई दिल्ली:

सिंगापुर में भारतीय मूल की एक महिला को अपनी घरेलू सहायिका से मारपीट करना महंगा पड़ गया. बुधवार को एक स्थानीय अदालत ने आरोपी महिला को इस मामले में दोषी ठहराया है. जिला न्यायाधीश ओउ योंग टक लियोंग ने मुकदमे के बाद 38 वर्षीय दीपकला चंद्र सेचरन को हमले के तीन आरोपों पर दोषी ठहराते हुए कहा कि इस मामले में अब अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी.

‘द स्ट्रेट्स टाइम्स' अखबार की खबर के मुताबिक, सेचरन का अपराध तब सामने आया जब एक अन्य घरेलू सहायिका की सूचना पर पुलिस अधिकारी उसके घर पहुंचे. अखबार के मुताबिक पीड़िता एनी अगस्टिन ने 9 दिसंबर 2019 को सेचरन के अपार्टमेंट में काम करना शुरू किया और उसके 16 दिन बाद से उसके साथ बदसलूकी की जाने लगी. यह सिलसिला जारी रहा, एक समय सेचरन ने लकड़ी के हैंगर से घरेलू सहायिका को मारा.

एक अन्य फ्लैट में काम करने वाली दूसरी घरेलू सहायिका ने 25 अप्रैल, 2020 को ‘सेंटर फॉर डोमेस्टिक एम्प्लॉइज' को फोन किया, जब उसने अगस्टिन के शरीर पर चोट के निशान देखे. मामले की सूचना के बाद पुलिस सेचरन के फ्लैट पर पहुंची. महिला ने चोट के निशान छिपाने के लिए पीड़िता के चेहरे पर फाउंडेशन की एक मोटी परत लगा दी और उसे चोटों के बारे में पुलिस से झूठ बोलने का निर्देश दिया. अदालती दस्तावेजों के अनुसार, सेचरन ने आरोप लगाया था कि घरेलू सहायिका स्वयं घायल हो गयी थी. बाद में जांच में महिला की करतूत का पता चला.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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