तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गिरफ्तार, तीन साल की सजा, जुर्माना भी लगा

इस्लामाबाद के ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम को सजा सुनाई है. इमरान खान अब इस सजा की वजह से अगले पांच साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे.

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इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान खान को सुनाई सजा

नई दिल्ली:

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में गिरफ्तार किया गया है. इमरान खान को इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में दोषी पाया है. उन्हें तीन साल कती सजा सुनाई गई है साथ ही उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है. इस सजा के  ऐलान के बाद अब इमरान खान के अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. 

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बता दें कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले ही तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी. याचिका में उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें निचली अदालत को एक हफ्ते के अंदर तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की पोषणीयता पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया गया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने 10 मई को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 70 वर्षीय खान को दोषी ठहराया था, जिन्होंने मामले की स्वीकार्यता के बारे में आपत्तियों को खारिज कर दिया था. 

खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के समक्ष मामले की स्वीकार्यता को चुनौती दी थी, जिसने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था. उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा था कि निचली अदालत ने कमजोर आधार पर खान की याचिका खारिज कर दी थी. पीठ ने निचली अदालत से खान की याचिका को लंबित मानने को कहा. 

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