इंडोनेशिया में 3 भारतीय नागरिकों हो सकती है सजा-ए-मौत, जानिए पूरा मामला

बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि इतने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ तस्करी कप्तान की जानकारी के बिना संभव नहीं. अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के लिए 'मौत की सजा' की मांग की है. इंडोनेशियाई राष्ट्रीय नारकोटिक्स एजेंसी के प्रमुख मार्थिनस हुकॉम ने कहा कि तीनों भारतीय नागरिक ही मादक पदार्थो के मालिक हैं.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
AI की तस्वीर

इंडोनेशिया में मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में तीन भारतीय नागरिकों को मौत की सजा हो सकती है. एक मीडिया रिपोर्ट के  हवाले से यह जानकारी सामने आई है. आरोपियों पर सिंगापुर के झंडे वाले जहाज से 106 किलोग्राम ‘क्रिस्टल मेथ' की तस्करी करने का आरोप है.

पुलिस ने बताया कि राजू मुथुकुमारन (38), सेल्वदुरई दिनाकरन (34) और गोविंदसामी विमलकंधन (45) को जुलाई 2024 में इंडोनेशिया के करीमुन जिले के पोंगकर जल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था. तीनों तमिलनाडु के निवासी हैं और सिंगापुर के ‘शिपिंग (जहाजरानी)' उद्योग में कार्यरत थे.

अधिकारियों के अनुसार, इंडोनेशियाई अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर ‘लेजेंड एक्वेरियस कार्गो' जहाज को रोका था. जांच में इस जहाज से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ. अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि जहाज के कप्तान की गवाही आवश्यक है, लेकिन वह केवल वर्चुअल रूप से पेश हुए जिससे जिरह नहीं हो सकी.

बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि इतने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ तस्करी कप्तान की जानकारी के बिना संभव नहीं. अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के लिए 'मौत की सजा' की मांग की है. इंडोनेशियाई राष्ट्रीय नारकोटिक्स एजेंसी के प्रमुख मार्थिनस हुकॉम ने कहा कि तीनों भारतीय नागरिक ही मादक पदार्थो के मालिक हैं. इस मामले में फैसला 15 अप्रैल को आने की उम्मीद है.

Featured Video Of The Day
Indore Missing Couple: Silom James, Balbeer के बाद Lokendra Tomar कौन? | Shillong | Mehghalaya
Topics mentioned in this article