क्या वाकई यूपी में 'रेरा' लागू होने से बिल्डरों पर शिकंजा कसेगा?

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  • प्रकाशित: जुलाई 27, 2017
उत्तर प्रदेश में बुधवार को 'रेरा' यानी 'रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी बिल' लागू होते ही 24 घंटों के अंदर 20 हजार से भी ज्यादा फ्लैट खरीदारों ने रेरा पोर्टल में अपने बिल्डरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की लेकिन पहले से ही परेशान फ्लैट खरीददारों को एक शिकायत करने के लिए रेरा को 1000 रुपये की फीस देनी पड़ रही है. रेरा बिल बिल्डरों की जवाबदेही तय करने के लिए लाया गया है.

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