रेरा का फुल फार्म है रियल इस्टेट रेग्युलेशन बिल 2013. इसे 14 अगस्त 2013 को आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने राज्यसभा में पेश किया था. मार्च 2016 में यह कानून पास हुआ और अब एक साल बाद एक मई से लागू हो रहा है. इस दौरान राज्यों ने केंद्र सरकार के बनाए मॉडल पर जो कानून बनाए हैं उनके बारे में कोई अच्छी रिपोर्ट तो नहीं. कई राज्यों में ऐसी गुंज़ाइश छोड़ी गई है कि बिल्डर बच जाएं. लेकिन मीडिया ने बड़ी चालाकी से ये जुमला आपको पकड़ा दिया कि अब बिल्डरों की ख़ैर नहीं.