दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने एक एतिहासिक फैसले में 'सीएपीएफ' को 'भारत संघ के सशस्त्र बल' माना. इन बलों में लागू 'एनपीएस' को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई. केंद्र सरकार को होली तक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का पालन करना था. अब वह तिथि निकल चुकी है और अब केंद्र ने कोर्ट से 12 हफ़्ते और मांगे है.