हिट एंड रन कानून में सज़ा की अविध बढ़ाने को लेकर देश भर के ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया. दरअसल नए कानून के तहत, भागने और घातक दुर्घटना की सूचना न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है. इससे पहले, आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपी को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी. कड़ी सजा पर क्या बोले छत्तीसगढ़ के ड्राइवर?