सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मदरसों को भंग करने को लेकर एनसीपीसीआर (NCPCR) की सिफारिश और आगे उत्तर प्रदेश की सरकारी कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है और इस पर चार हफ्तों में जवाब भी मांगा है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन न करने के कारण सरकारी अनुदान प्राप्त/सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की NCPCR की सिफारिश और केंद्र तथा राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.