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नौकरशाही में सुधार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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नौकरशाही में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में आदेश दिया है कि प्रशासनिक अफसरों के तबादले और पदोन्नति के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र को सिविल सर्विस बोर्ड गठित करना चाहिए और ये बोर्ड तीन महीने के भीतर गठित किए जाएं।



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