प्रकाशित: जुलाई 18, 2013 04:06 PM IST | अवधि: 4:00
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महिलाओं पर तेजाब हमले को रोकने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के तेजाब खरीदने पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि 18 साल से अधिक आयु के उन्हीं लोगों को तेजाब बेचा जाए, जिनके पास वैध पहचान पत्र हो और उसे इस्तेमाल का मकसद भी बताना होगा।