कैबिनेट ने हिंदू मैरिज़ एक्ट में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। अब तलाक की प्रक्रिया आसान और सरल होगी। बिल में तलाक के लिए शादी में सुलह की संभावना खत्म होने को भी तलाक का एक कारण मानने की बात कही गई है। सिर्फ पत्नी ही पति के तलाक की अर्जी का विरोध कर सकती है।